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भुवनेश्वर, 11 जनवरी। ओडिशा मंत्रिमंडल ने राज्य सिविल सेवा नियम, 1989 अधिनियम में संशोधन कर सरकार और राज्य सिविल सेवाओं में प्रवेश की ऊपरी सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है। हालांकि यह प्रावधान केवल 2021 से