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कोच्चि, 5 अगस्त: केरल हाईकोर्ट ने यौन शोषण से जुड़े मामले में एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि पीड़िता की जांघों के बीच सेक्सुअल एक्ट करना भी बलात्कार ही है। केरल हाईकोर्ट की जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस