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नई दिल्ली,15 जुलाई। देशद्रोह के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हमे उस देशद्रोह के कानून की अब भी जरूरत है जिसकी मदद से अंग्रेजो ने महात्मा गांधी