गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किया आदेश, ‘धारा 66A के तहत ना हो किसी के खिलाफ कार्रवाई’

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नई दिल्ली, 15 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) 2000 की निरस्त धारा 66ए को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। अपने आदेश

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