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नई दिल्ली, 21 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने अहम फैसले में कहा कि हिंदू धर्म में अगर पिता की मृत्यु होती है और उसने मृत्यु से पहले वसीयत तैयार नहीं की है तो बेटी को उसके पिता द्वारा अर्जित