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नई दिल्ली, 02 सितंबर। स्विट्जरलैंड की सर्वोच्च अदालत में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी. अदालत ने कहा है कि हिंदुजा को लॉसैन के विभागों को बीती हुई तारिख से करीब 13.7 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देने पड़