मुस्लिम पत्नी ने तलाक के बाद पति से मांगा था भरण-पोषण, केरल हाई कोर्ट ने सुनाया यह बड़ा फैसला

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केरल हाई कोर्ट ने तलाक और भरण-पोषण के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई मुस्लिम महिला अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो वह भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। 

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