हाई कोर्ट के दिशा निर्देश व दीवानी न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रतिवादीगण कर रहा है उल्लंघन, प्रतिवादीगण का स्थानीय प्रशासन कर रहा मदद

by Vimal Kishor

 

 

बीकापुर, अयोध्या। बीकापुर नगर पंचायत मौजा तेंदुआ माफी निवासी रामचंद्र पुत्र लक्ष्मी नारायण के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें वादी ने उल्लेखित किया कि उक्त विवादित भूमि आबादी में पूर्वजों से कब्जा चला रहा है उठना बैठना, निकास पैठार, बांस कोठ पेड़ मेरे काबिज में है। वादी के मकान का निकास उत्तर पूरब है।उक्त भूमि कोने की संग्लन है जो उत्तर कोने पर स्थित है। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा व दखल वर्षो पूर्व के समय से चला आ रहा है इस समय पर भी आए।

वादी के मकान का नाबदान उत्तर से निकलकर पूरब जाकर के विवादित घूम कर गड्ढे में बहता चला रहा है। जिस पर हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश वादी रामचंद्र के पक्ष में किया की वादी का विवादित भूमि पर कब्जा काफी अरसे से चला रहा है जिससे शांतिपर्ण कब्जा करने दे।

वादी के परिजन के द्वारा विवादित भूमि पर जब कब्जा करना चाहा तो स्थानीय विधायक के करीबी प्रतिवादी राहुल शर्मा व अमित शर्मा पुत्रगण अरुण प्रकाश शर्मा के द्वारा स्थानीय शासन व प्रशासन से मिलकर वादी परिजन को कब्जा करने से मना कर रहे हैं जो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन माना जा रहा है। इलाकाई विधायक के काफी नजदीक होने के नाते स्थानीय तहसील प्रशासन व पुलिस प्रशासन भी वादी के निर्माण कार्य में अवरोध बना रहा है। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच किया जाना आवश्यक है। जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है।

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