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नई दिल्ली, 08 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी हिजाब मामले पर सुनवाई जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए कहा कि सिखों के कृपाण और पगड़ी की हिजाब से कोई तुलना नहीं है क्योंकि सिखों को पगड़ी