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नई दिल्ली, 23 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेनामी अधिनियम में 2016 में किए गए संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं (Benami Act amendment no retrospective effect) होगा। यानी इसका मतलब 2016 में हुए संशोधन के पहले दर्ज हुए बेनामी संपत्ति