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नई दिल्ली, 25 अगस्त। मद्रास उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में राज्य के योगदान वाली सीटों में चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 10% आरक्षण को स्थानांतरित करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। 30 जुलाई, 2021