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नई दिल्ली, 03 अगस्त। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लॉ ग्रेजुएट्स को बीसीआई में नामांकन कराने के लिए नौकरी से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो पहले से दूसरे किसी व्यवसाय से जुड़े