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नई दिल्ली, 23 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनकी ओर से एजीआर बकाया की फिर से गणना की मांग की गई थी। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेलीसर्विसेज की ओर से दायर