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नई दिल्ली, 11 मई: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक बेहद अहम आदेश में राजद्रोह कानून के तहत केस दर्ज करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार तक इसका इस्तेमाल नहीं किया