इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 अधिकारीयों को मिली पदोन्नति

by Vimal Kishor

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग ने सेवा संवर्ग के 22 अधिकारियों की पदोन्नति की अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना के अनुसार अनिल कुमार श्रीवास्तव तृतीय, संजय पाठक, नरेश चंद्र द्विवेदी को संयुक्त निबंधक के पद से निबंधक के पद पर, विनय कुमार श्रीवास्तव, गिरीश नारायण तिवारी, वाहिद अब्बास को उप निबंधक के पद से संयुक्त निबंधक के पद पर, राहुल अग्रवाल, कन्हैया लाल, धर्मेश चंद्र श्रीवास्तव, नवाब आगा (लखनऊ), शरद चंद्र अग्निहोत्री (लखनऊ) को सहायक निबंधक के पद से उप निबंधक के पद पर पदोन्नति दी गई है।

इसी तरह हरि मोहन (लखनऊ), रविन्द्र सिंह, सत्येन्द्र कुमार (लखनऊ) देवेन्द्र सिंह राना (लखनऊ), वशीउल्लाह खान को अनुभाग अधिकारी के पद से सहायक निबंधक के पद पर और विनय प्रकाश, संजीव कुमार, प्रमीत कुमार, गीता पाल, नीरज कुमार राय, शमीर रिजवी को समीक्षा अधिकारी के पद से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है. उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव बृजेश कुमार शुक्ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह, आलोक कुमार निरंजन, विजयानंद द्विवेदी, गवेंद्र सिंह, बृजेश कुमार यादव, पंकज कुशवाहा, भूपेश कुमार गौतम व आंकाक्षा पांडेय आदि ने बधाई दी है।

हाईकोर्ट : आयकर नोटिस की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुद्धा सोर्टेक्स राइस इंडस्ट्रीज प्रा. लि. कंपनी के खिलाफ चार साल की मियाद बीतने के बाद आयकर कानून की धारा-148 के तहत जारी नोटिस को वैध करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि कोविड के कारण विभाग ने अधिसूचना जारी कर मियाद एक साल के लिए बढ़ा दी थी. इससे याची कंपनी के वर्ष 2015-2016 के मूल्यांकन के लिए 30 मार्च 2021 को जारी किया गया नोटिस समय के भीतर था. क्योंकि, मियाद 31 मार्च 2021 तक बढ़ गई थी. इसे छह साल के भीतर जारी करने के लिए प्रमुख आयुक्त आयकर विभाग की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं थी. कोर्ट ने चार साल की मियाद बीतने के बाद जारी आयकर नोटिस की वैधता व अधिकारिता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी व न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने दिया है. याचिका पर अधिवक्ता पर्व अग्रवाल व आयकर विभाग के अधिवक्ता गौरव महाजन ने बहस की।

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