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नई दिल्ली, 11 दिसंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशों में फंडो की लेन के लिए LEI नंबर या Legal Entity Identifier नंबर को अनिवार्य कर दिया है। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक कंपनियों को अक्टूबर 2022 से विदेशों में

