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नई दिल्ली, 05 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (05 जुलाई) को आईटी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत 1,000 से अधिक मामले दर्ज किए जाने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईटी एक्ट की धारा रद्द