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नई दिल्ली, 03 सितंबर: कोरोना वायरस के कारण मरने वालों के परिजनों को मुआवजे देने के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने में देरी पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई हैं। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ