18
नई दिल्ली, अगस्त 13: सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जिसमें 2022 तक एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है। 12 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार, प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर, 2021