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वीएचपी नेता ने कहा कि संविधान सभा और संसद द्वारा बार बार ठुकराने पर ये लोग अपनी मांग को लेकर न्यायपालिका में भी जाते रहे हैं और न्यायपालिका भी इनकी अनुचित मांग को ठुकराती रही है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि कनवर्टेड अनुसूचित जाति को आरक्षण की मांग संविधान की मूल भावना के विपरीत है।