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भुवनेश्वर, 9 सितंबर। रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देते हुए ओडिशा सरकार ने जमीन एग्रीमेंट पर लगने वाले स्टांप शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया है। ओडिशा विधानसभा ने बुधवार को भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन